24 मई 2012
भूखंड मामला: सुभाष घई करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का रुख

10 फरवरी 2012
इंडो एशियन न्यूज सर्विस

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मुम्बई। बॉलीवुड निदेशक सुभाष घई बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले को गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में घई से उनके ह्विसलिंग वुड्स इंटरनेशनल फिल्म संस्थान को आवंटित भूखंड लौटाने के लिए कहा है। घई ने आईएएनएस से कहा, "हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं और हम इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। हम दोषी नहीं हैं और हमने गलत काम नहीं किया है।"

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उन्होंने कहा, "एक विश्वस्तरीय फिल्म एवं मीडिया संस्थान बनाने के लिए इस भूमि का इस्तेमाल करने के वास्ते हमने वर्ष 2002 में फिल्म सिटी के साथ एक संयुक्त उपक्रम शुरू किया जिसे 10 वर्षो के बाद एक जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई..उम्मीद है कि हमें सर्वोच्च न्यायालय से पूरा न्याय मिलेगा।"

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ज्ञात हो कि उच्च न्यायालय ने राजेंद्र सोनटक्के की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। राजेंद्र ने आरोप लगाया है कि संस्थान के लिए भूखंड आवंटन में देशमुख ने अपने पद का दुरुपयोग किया।

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घई अपनी इस फिल्म संस्थान को पश्चिमोत्तर मुम्बई के गोरेगांव में चला रहे हैं। यहां स्टूडियो और संस्थान का निर्माण 5.5 एकड़ भूमि पर हुआ है और संस्थान के विस्तार के लिए वर्ष 2000 में घई को संस्थान के आस-पास अतिरिक्त 14.5 एकड़ भूखंड आवंटित किया गया।

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न्यायालय ने गुरुवार को 14.5 एकड़ से अधिक खुली भूमि को तुरंत सौंपने के लिए घई को निर्देश दिया है। साथ ही 5.5 एकड़ भूमि को लौटाने के लिए उन्हें 31 जुलाई 2014 तक का समय दिया है।

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