14 फरवरी 2012
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस
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रांची। करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामले में बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र मंगलवार को अपना बयान दर्ज कराने के लिए झारखण्ड में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत में उपस्थित होंगे। दोनों के बयान फर्जीवाड़ा कर चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ रुपये निकाले जाने से सम्बंधित एक मामले में दर्ज किए जाएंगे। इस फर्जीवाड़ा का मामला 1996 में दर्ज किया गया था। यादव और मिश्र सहित सहित 46 आरोपियों के बयान 13 और 14 फरवरी को दर्ज किए जाने हैं।
इस घोटाले में पशुपालन विभाग के चारा खरीदने से सम्बंधित पैसे का गबन हुआ था। तब बिहार और झारखण्ड अलग नहीं हुए थे।
चारा घोटाले में 61 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें झारखण्ड के चाईबासा कोषागार से फर्जी तरीके से 37 करोड़ रुपये निकालने का मामला शामिल है।
लालू प्रसाद और मिश्र इस घोटाले से सम्बंधित पांच मामलों में आरोपी हैं। उनके मामलों की सुनवाई रांची में स्थित सीबीआई की अदालत में चल रही है।
ज्ञात हो कि बिहार में पशुओं के चारे की खरीद के लिए सरकारी खजाने में रखे करोड़ों रुपये अधिकारियों और राजनेताओं ने सांठगांठ कर अवैध रूप से निकाल लिए। 1990 के दशक में यह घोटाला सुर्खियों में आया था।
इस घोटाले के सिलसिले में कुल 61 मामले दायर किए गए थे जिनमें से 53 वर्ष 2000 में बिहार के विभाजन के बाद झारखण्ड में स्थांतरित कर दिए गए।
रांची में स्थित सीबीआई की विभिन्न अदालतों ने अब तक 40 मामलों में फैसले सुनाए हैं।
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रांची। करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामले में बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र मंगलवार को अपना बयान दर्ज कराने के लिए झारखण्ड में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत में उपस्थित होंगे। दोनों के बयान फर्जीवाड़ा कर चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ रुपये निकाले जाने से सम्बंधित एक मामले में दर्ज किए जाएंगे। इस फर्जीवाड़ा का मामला 1996 में दर्ज किया गया था। यादव और मिश्र सहित सहित 46 आरोपियों के बयान 13 और 14 फरवरी को दर्ज किए जाने हैं।
इस घोटाले में पशुपालन विभाग के चारा खरीदने से सम्बंधित पैसे का गबन हुआ था। तब बिहार और झारखण्ड अलग नहीं हुए थे।
चारा घोटाले में 61 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें झारखण्ड के चाईबासा कोषागार से फर्जी तरीके से 37 करोड़ रुपये निकालने का मामला शामिल है।
लालू प्रसाद और मिश्र इस घोटाले से सम्बंधित पांच मामलों में आरोपी हैं। उनके मामलों की सुनवाई रांची में स्थित सीबीआई की अदालत में चल रही है।
ज्ञात हो कि बिहार में पशुओं के चारे की खरीद के लिए सरकारी खजाने में रखे करोड़ों रुपये अधिकारियों और राजनेताओं ने सांठगांठ कर अवैध रूप से निकाल लिए। 1990 के दशक में यह घोटाला सुर्खियों में आया था।
इस घोटाले के सिलसिले में कुल 61 मामले दायर किए गए थे जिनमें से 53 वर्ष 2000 में बिहार के विभाजन के बाद झारखण्ड में स्थांतरित कर दिए गए।
रांची में स्थित सीबीआई की विभिन्न अदालतों ने अब तक 40 मामलों में फैसले सुनाए हैं।
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