03 जनवरी 2012
वार्ता
ढाका। बांग्लादेशी सरकार ने देश में अश्लील सामग्री के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए अश्लीलता निरोधक सख्त कानून पारित किया है, जिसके तहत इस तरह की सामग्री का निर्माण करने और बेचनेवालों को दस वर्ष तक की कैद और छह हजार डॉलर तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।
सरकारी प्रवक्ता अबुल कलाम आजाद ने आज यहां बताया कि सरकार ने अश्लील सामग्री को युवाओं और महिलाओं तक पहुंचने से रोकने के लिए यह कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि अश्लील सामग्री का इंटरनेट और मोबाइल फोन के जरिये युवाओं और किशोरों के बीच किसी रोग के संक्रमण की तरह काफी तेजी से प्रचार-प्रसार हो रहा है जो उनके भविष्य के लिए बेहद घातक है।
आजाद ने कहा कि कई मामलों में पुलिस दोषियों के खिलाफ सिर्फ इस वजह से कार्रवाई नहीं कर पाती थी कि देश के कानून के तहत अश्लील वीडियो वगैरह बनाने और बेचने वालों पर मुकदमा चलाने का प्रावधान नहीं है। इस कानून के बनने के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि देश में कई महिला सेलेब्रिटी के सेक्स टेप स्कैंडल के सामने आने के बाद से अश्लीलता का प्रचार-प्रसार रोकने के लिए किसी कडे़ कानून की काफी जरूरत महसूस हो रही थी। इस स्कैंडल के पीड़ितों ने आरोप लगाया था कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके अथवा गलत तरीके से उनकी फिल्म बनाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है।
वार्ता
ढाका। बांग्लादेशी सरकार ने देश में अश्लील सामग्री के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए अश्लीलता निरोधक सख्त कानून पारित किया है, जिसके तहत इस तरह की सामग्री का निर्माण करने और बेचनेवालों को दस वर्ष तक की कैद और छह हजार डॉलर तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।
सरकारी प्रवक्ता अबुल कलाम आजाद ने आज यहां बताया कि सरकार ने अश्लील सामग्री को युवाओं और महिलाओं तक पहुंचने से रोकने के लिए यह कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि अश्लील सामग्री का इंटरनेट और मोबाइल फोन के जरिये युवाओं और किशोरों के बीच किसी रोग के संक्रमण की तरह काफी तेजी से प्रचार-प्रसार हो रहा है जो उनके भविष्य के लिए बेहद घातक है।
आजाद ने कहा कि कई मामलों में पुलिस दोषियों के खिलाफ सिर्फ इस वजह से कार्रवाई नहीं कर पाती थी कि देश के कानून के तहत अश्लील वीडियो वगैरह बनाने और बेचने वालों पर मुकदमा चलाने का प्रावधान नहीं है। इस कानून के बनने के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि देश में कई महिला सेलेब्रिटी के सेक्स टेप स्कैंडल के सामने आने के बाद से अश्लीलता का प्रचार-प्रसार रोकने के लिए किसी कडे़ कानून की काफी जरूरत महसूस हो रही थी। इस स्कैंडल के पीड़ितों ने आरोप लगाया था कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके अथवा गलत तरीके से उनकी फिल्म बनाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है।
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