11 अक्टूबर 2012
इंडो एशियन न्यूज सर्विस
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने महिलाओं की छवि गलत तरीके से पेश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से सम्बंधित कानून में संशोधन को गुरुवार को मंजूरी दे दी। इसमें दोषी व्यक्ति के खिलाफ कैद की अवधि और जुर्माने की राशि बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। साथ कानून का दायरा बढ़ाते हुए इसमें श्रव्य-दृश्य और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी शामिल किया गया है। कानून का संशोधित स्वरूप अब संसद में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
प्रधामनंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को महिला अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन को मंजूरी दे दी।"
कानून में जो संशोधन सुझाए गए हैं, उनमें इसका दायरा बढ़ाते हुए इसमें श्रव्य-दृश्य मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप की सामग्री को भी शामिल करने की बात कही गई है।
संशोधित कानून के तहत इसके लिए पहली बार दोषी ठहराए जाने पर तीन साल की कैद तथा 50,000 से एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
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