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अब तो सहारा को निवेशकों के पैसे लौटाने ही होंगे

10 जनवरी 2013
Moneycontrol.com

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निवेशकों को पैसे लौटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की पुनर्विचार याचिका ठुकरा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस केस की पूरी बारीकी के साथ जांच पड़ताल कर चुका है इसलिए इसकी वापस से सुनवाई की जरूरत नहीं है इसलिए वो सहारा की याचिका को खारिज करते है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 5 दिसंबर को आदेश दिया था कि सहारा निवेशकों को 15 फीसदी ब्याज के साथ 24,000 करोड़ रुपये वापस करे।

पैसे वापस करने के लिए कोर्ट ने फरवरी तक का वक्त दिया था। अब सहारा को फरवरी तक ही पैसे लौटाने होंगे। लेकिन सहारा ने और वक्त की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी।

सहारा ने निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए मांगा समय 

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