28 सितम्बर 2012
वार्ता
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नई दिल्ली। सहारा समूह ने उच्चतम न्यायालय को आज आश्वस्त किया कि वह ऐच्छिक पूर्ण परिवर्तनीय ऋणपत्र ‘ओएफसीडी’ के जरिये अपनी दो कंपनियों द्वारा जुटाए 24 हजार करोड़ रुपये तीन महीने के भीतर निवेशकों को लौटा देगा।
सहारा समूह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम ने न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि निवेशकों के बकाये का भुगतान तीन महीने के भीतर कर दिया जाएगा।
श्री सुब्रह्मण्यम ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड .सेबी. के साथ की असहमति निपटाने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सहारा समूह की दोनों कंपनियों ‘सहारा इंडिया रीयल इस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाऊसिंग इंवेंस्टमेंट कॉर्पोरेशन’ द्वारा जुटाई गई 24 हजार करोड़ की राशि वापस करने के प्रति किसी को संदेह नहीं करना चाहिए।
सहारा समूह ने .सेबी. की याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय को यह आश्वासन दिया। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है।
सेबी ने अपनी याचिका में कहा है कि सहारा समूह ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुरूप 10 सितम्बर तक संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं। न्यायालय ने 31 अगस्त के अपने फैसले में सहारा को निवेशकों की राशि 15 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश देते हुए कहा था कि वह 10 सितम्बर तक संबंधित सभी दस्तावेज सेबी के समक्ष पेश करे।
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