14 फरवरी 2012
वरुण गांधी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी

03 जुलाई 2009
वार्ता

लखनऊ।
उत्तरप्रदेश सरकार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद वरुण गांघी पर अभियोग चलाने की अनुमति आज दे दी।

आधिकारिक सूत्रों ने ‘यूनीवार्ता’ को बताया कि पीलीभीत जिला प्रशासन ने वरुण गांधी पर अभियोग चलाने की अनुमति सरकार से मांगी थी।

गांधी पर भड़काऊ भाषण देकर साम्प्रदायिक आधार पर समाज में फूट डालने का आरोप है।

 

वरुण के चुनाव को रद्द करने के लिए याचिका

 

पीलीभीत के जिला प्रशासन ने विशेष संदेशवाहक से राज्य सरकार को गत 25 जून को पत्र भेजकर वरुण गांधी के भड़काऊ भाषण मामले में मुकदमा चलाए जाने की अनुमति मांगी थी। यह अनुमति भारतीय दण्ड संहिता की धारा-153 ए के तहत मांगी गई थी।

राज्य सरकार ने यह मामला न्याय विभाग को संदर्भित कर दिया था और मामले की संवेदनशीलता तथा उसके राजनीतिक स्वरूप को देखते हुए विशेषज्ञ से सलाह मांगी थी।

लगभग एक सप्ताह तक मामले के अध्ययन के बाद न्याय विभाग ने मुकदमा चलाए जाने के लिए हरी झण्डी दे दी थी, जिस पर आज सरकार ने अनुमति दे दी।

 

वरुण गांधी की संघ नेताओं से गुप्त वार्ता

 

मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दिए जाने के बाद अब पुलिस गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर सकेगी।

पीलीभीत जिला प्रशासन ने यह अनुमति तब मांगी है जब फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि वरुण के भड़काऊ भाषण मामले की सीडी से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और उनकी आवाज सीडी की आवाज से मेल खाती है।

 

वरुण गांधी मुश्किल में,पुलिस के पास ठोस सबूत

 

वरुण गांधी द्वारा अपनी आवाज का नमूना देने से मना करने के बाद राज्य सरकार ने उनकी आवाज के तीन नमूने पुष्टि के लिए चंडीगढ़ स्थित फॉरेंसिक प्रयोगशाला को भेजे थे।

इससे पूर्व गांधी ने आरोप लगाया था कि सीडी के साथ छेड़छाड़ करके उनके खिलाफ खिलाफ राजनीतिक साजिश की गई है।

गौरतलब है कि अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के बड़खेरा में गत 8 मार्च को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में 28 मार्च को वरुण को गिरफ्तार किया गया था दूसरे दिन 29 मार्च को ही उनपर रासुका लगा दिया गया था और पीलीभीत जेल में बंद कर दिया गया था जहां से 31 मार्च की रात उन्हें एटा जेल भेज दिया गया था।

एटा जेल से 18 अप्रैल को उन्हें सशर्त छोड़ा गया था। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में यह लिखकर दिया है कि वह कभी भड़काऊ भाषण नहीं देंगे।

उनके खिलाफ पीलीभीत के विभिन्न थानों में भड़काऊ भाषण मामले में कुल तीन मुकदमें दर्ज किए गए थे।

उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान सलाहकार परिषद ने वरुण गांधी पर से रासुका हटा दिया था।

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