14 फरवरी 2012
रिटर्न भरने के लिए यूटीएन जरूरी नहीं
01 जुलाई 2009
आवाज़ समाचार


आयकर रिटर्न भरने के लिए यूनिक ट्रांजेक्शन नंबर (यूटीएन) की जरूरत नहीं होगी।

सरकार ने सभी तरह की कर कटौती पर यूनिक ट्रांजेक्शन नंबर जारी करने का फैसला किया था। लेकिन सीबीडीटी के मुताबिक वित्तीय साल 2009-10 और उससे पहले के रिटर्न के लिए यूटीएन जरूरी नहीं होगा। इसका कारण यह है कि एनएसडीएल की प्रणाली अभी यूटीएन के लिए तैयार नहीं है।

आयकर रिटर्न भरने के लिए इंतजार करें

सीबीडीटी का कहना है कि इस साल करदाता बिना यूटीएन के अपना आयकर रिटर्न फॉर्म जमा कर सकते हैं। इस साल उन्हें रिटर्न फॉर्म में यूटीएन का कॉलम छोड़ देना चाहिए।

वैसे, व्यक्तिगत कर दाताओं के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।

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पाठकों की राय

14 फरवरी 2012

Jul 01, 2009

मेरा   प्रसशहन यह है कीं   मेरा pan
 कार्ड उत्तर प्रदेश  का है क्या मै देल्ही मै रिटर्न जमा कर सकता हू?
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shivendra delhi

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