01 जुलाई 2009
आवाज़ समाचार
आनेवाले दिनों में आवास कर्ज ग्राहक घर मिलने से पहले ही कर की छूट प्राप्त कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बजट में अचल सम्पत्ति क्षेत्र की खराब हालत से निपटने के लिए नई योजना का ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल आवास कर्ज पर कर की छूट घर मिलने के बाद ही मिलती है।
घर की बुकिंग कराकर उसके मिलने का इंतजार कर रहे लोगों को वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी बजट में बड़ी राहत दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बजट में आवास कर्ज की मासिक किश्त पर कर की छूट घर मिलने से पहले ही देने की तैयारी चल रही है।
एसबीआई की सस्ती आवास कर्ज योजना
सीबी रिचर्ड एलिस के प्रबंध निदेशक, “अंशुमन मैगजीन के मुताबिक ग्राहकों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल घर मिलने की आती है। अगर यह योजना आती है तो इससे ग्राहकों को काफी फायदा होगा।”
मौजूदा कानून के मुताबिक अगर आप कर्ज लेकर घर खरीदते हैं तो उसके ब्याज पर कर छूट की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए और मूल धन की राशि पर यह छूट एक लाख रुपए की होती है।
डीडीए 65,000 घर बनाएगा
लेकिन फिलहाल मूल धन पर घर मिलने से पहले कर छूट नहीं मिलती है, ब्याज पर भी घर मिलने के बाद कर छूट पांच बराबर किस्तों में ली जा सकती है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार यह नियम तो बना रही है कि आप घर मिलने से पहले कर छूट ले सकें लेकिन इसके एक बड़ी शर्त जुड़ सकती है जिसके तहत कर छूट लेने के एक साल के भीतर घर में रहना शुरू करना जरूरी होगा। इससे एक तरह से बिल्डर पर भी दबाव बनेगा कि वो परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करे।
छह महीनों तक गिरेंगे घरों के दाम
पिछले दो साल से मंदी की मार झेल रहे अचल सम्पत्ति क्षेत्र की ज्यादातर परियोजनाएं तय समय तक तैयार नहीं हुई हैं। आवास कर्ज पर घर मिलने से पहले कर छूट देकर सरकार अचल सम्पत्ति क्षेत्र की हालत सुधारना चाहती है।
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आनेवाले दिनों में आवास कर्ज ग्राहक घर मिलने से पहले ही कर की छूट प्राप्त कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बजट में अचल सम्पत्ति क्षेत्र की खराब हालत से निपटने के लिए नई योजना का ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल आवास कर्ज पर कर की छूट घर मिलने के बाद ही मिलती है।
घर की बुकिंग कराकर उसके मिलने का इंतजार कर रहे लोगों को वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी बजट में बड़ी राहत दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बजट में आवास कर्ज की मासिक किश्त पर कर की छूट घर मिलने से पहले ही देने की तैयारी चल रही है।
एसबीआई की सस्ती आवास कर्ज योजना
सीबी रिचर्ड एलिस के प्रबंध निदेशक, “अंशुमन मैगजीन के मुताबिक ग्राहकों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल घर मिलने की आती है। अगर यह योजना आती है तो इससे ग्राहकों को काफी फायदा होगा।”
मौजूदा कानून के मुताबिक अगर आप कर्ज लेकर घर खरीदते हैं तो उसके ब्याज पर कर छूट की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए और मूल धन की राशि पर यह छूट एक लाख रुपए की होती है।
डीडीए 65,000 घर बनाएगा
लेकिन फिलहाल मूल धन पर घर मिलने से पहले कर छूट नहीं मिलती है, ब्याज पर भी घर मिलने के बाद कर छूट पांच बराबर किस्तों में ली जा सकती है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार यह नियम तो बना रही है कि आप घर मिलने से पहले कर छूट ले सकें लेकिन इसके एक बड़ी शर्त जुड़ सकती है जिसके तहत कर छूट लेने के एक साल के भीतर घर में रहना शुरू करना जरूरी होगा। इससे एक तरह से बिल्डर पर भी दबाव बनेगा कि वो परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करे।
छह महीनों तक गिरेंगे घरों के दाम
पिछले दो साल से मंदी की मार झेल रहे अचल सम्पत्ति क्षेत्र की ज्यादातर परियोजनाएं तय समय तक तैयार नहीं हुई हैं। आवास कर्ज पर घर मिलने से पहले कर छूट देकर सरकार अचल सम्पत्ति क्षेत्र की हालत सुधारना चाहती है।
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